यूपी शिशु हितलाभ योजना (UP Shishu Hitlabh Yojana):- जैसा कि सभी आपको पता है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएँ आयोजित की जाती हैं, जिनसे उनके जीवन को सुधारा जा सके। हाल ही में, उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘यूपी शिशु हितलाभ योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, श्रमिकों के नवजात शिशु के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाएगी। इस लेख में, हम आपको ‘यूपी शिशु हितलाभ योजना’ के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। आप इस लेख को पढ़कर ‘यूपी शिशु हितलाभ योजना’ के ऑनलाइन पंजीकरण का प्रक्रिया पूरा कर सकेंगे। साथ ही, हम आपको इस योजना की पात्रता से संबंधित जानकारी भी प्रदान करेंगे। तो चलिए, जानते हैं कि कैसे आप 2023 में ‘यूपी शिशु हितलाभ योजना‘ का लाभ उठा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश शिशु लाभ योजना 2023
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई ‘UP Shishu Hitlabh Yojana‘ के अंतर्गत, भवन और अन्य निर्माण कार्यकर्ताओं के कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों के नवजात शिशु के लिए पौष्टिक आहार की प्रावधान की जाएगी। इस प्रोविजन का लाभ शिशु की दो वर्ष की आयु तक उपलब्ध रहेगा। यह योजना सभी पंजीकृत कामकाजी के दो बच्चों को प्राप्त हो सकता है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत एक बच्चे के लिए 10,000 रुपये और एक बच्ची के लिए 12,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से सहायता प्रदान की जाएगी।
इस योजना के लाभार्थी बनने के लिए, प्रासंगिक श्रम विभाग या संबंधित तहसील के तहसीलदार या संबंधित विकास खंड कार्यालय में, प्रसव के एक वर्ष के भीतर, लाभार्थी या उनके परिवार के किसी सदस्य द्वारा एप्लिकेशन फ़ॉर्म जमा किया जा सकता है। दूसरे वर्ष में, ‘UP Shishu Hitlabh Yojana‘ के लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभार्थी को संबंधित शिशु के जीवन के प्रमाण के रूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
यूपी शिशु हितलाभ योजना 2023 का विवरण
यूपी शिशु हितलाभ योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के बच्चों के लिए पौष्टिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस योजना के माध्यम से बच्चे की 2 वर्ष की आयु तक सरकार द्वारा उनके पौष्टिक आहार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह वित्तीय सहायता लड़के होने पर ₹10000 और लड़की होने पर ₹12000 होगी। यूपी शिशु हितलाभ योजना के प्रचालन से प्रदेश के श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। इसके साथ ही, वे सशक्त और स्वावलंबी भी बनेंगे। अब प्रदेश के श्रमिकों के बच्चों का बेहतर विकास संभव हो सकेगा, क्योंकि उन्हें पौष्टिक आहार मिलेगा।
यूपी शिशु हित लाभ योजना के लाभ और विशेषताएं
- इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया है।
- यूपी शिशु हित लाभ योजना के अंतर्गत, भवन और अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों के
- नवजात शिशु के लिए पौष्टिक आहार की प्रावधानी की जाएगी।
- यह प्रावधानी बच्चे की 2 साल की आयु तक लागू होगी।
- इस योजना का लाभ सभी पंजीकृत कर्मकारों के दो बच्चों को प्राप्त होगा।
- सरकार द्वारा इस योजना के तहत, लड़का होने पर ₹10000 और लड़की होने पर ₹12000 प्रति शिशु प्रतिवर्ष एक बार दिया जाएगा।
- UP शिशु हित लाभ योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को प्रसव के 1 वर्ष के भीतर निकटतम श्रम कार्यालय या संबंधित तहसीलदार या संबंधित विकास खंड कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करना होगा।
- दूसरे साल में इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभार्थी को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि संबंधित शिशु जीवित है।
“यूपी शिशु हितलाभ योजना” की पात्रता:
- इस योजना के लाभ का प्राप्त करने के लिए आवेदक का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
- आवेदक को इस योजना के अंतर्गत आने के लिए भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना आवश्यक है।
- इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए केवल दो बच्चों वाले परिवार के व्यक्तियों को ही पात्र माना जाएगा।
महत्वपूर्ण दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी, आदि।
![baby-yojana](https://rpscadmitcard.com/wp-content/uploads/2023/08/baby-yojana.jpg)
यूपी शिशु हितलाभ योजना” के तहत आवेदन प्रक्रिया:
- सबसे पहले, लाभार्थी को बच्चे के पैदा होने के 1 साल के भीतर निकटतम श्रम कार्यालय, तहसील के तहसीलदार या संबंधित विकास खंड कार्यालय से “यूपी शिशु हितलाभ योजना” के आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- इसके बाद, आपको आवेदन पत्र में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण जानकारी को भरना होगा।
- फिर, आपको आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जोड़ने होंगे।
- इसके बाद, आपको इस आवेदन पत्र को वही कार्यालय जमा करना होगा जहां से आपने इसे प्राप्त किया था।
- इस प्रकार, आप “यूपी शिशु हितलाभ योजना” के तहत आवेदन कर सकते हैं।
FAQ
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