sahyog yojana rajasthan online
sahyog yojana rajasthan online

“क्या आप जानते हैं? राजस्थान में आयी नई योजना से गरीब परिवार की बेटियों की शादी होगी बिना चिंता के”

राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना: गरीब परिवार की बेटियों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई योजना की शुरुआत की गई है। इसका नाम है ‘राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना’। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाले परिवारों को राजस्थान सरकार द्वारा कन्याओं की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार द्वारा कन्याओं की शादी के समय 31,000 रुपये से 51,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता पात्र लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी। इससे बिना किसी आर्थिक तंगी के बेटियों की शादी की व्यवस्था की जा सकेगी।

इस योजना के माध्यम से, राज्य के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी को ध्यान में रखते हुए लाभ प्रदान किया जाएगा। हम आपको इस योजना के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि इसका उद्देश्य क्या है, इससे कैसे लाभ प्राप्त किया जा सकता है, योजना की विशेषताएं क्या हैं, पात्रता के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं, और आवेदन प्रक्रिया क्या है।

राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना 2023-24

राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, और अल्पसंख्यक सामान्य वर्ग के परिवारों की कन्याओं के विवाह में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार उम्र 18 वर्ष से अधिक की कन्याओं के विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। योजना के तहत, 31,000 रुपये से लेकर 51,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता विवाह के लिए प्रदान की जाएगी।

कन्या शादी सहयोग योजना का प्रबंधन सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से गरीब परिवार की बेटियों की शादी पर राज्य सरकार द्वारा एक प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। कन्या शादी सहयोग योजना के तहत दिया जाने वाला धन लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। एक परिवार में केवल दो लड़कियों को ही आर्थिक सहायता का लाभ मिलेगा।”

Kanya Shadi Sahyog Yojana का उद्देश्य

राजस्थान सरकार ने कन्या शादी सहयोग योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य कमजोर वर्ग से आने वाले परिवार की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यहाँ तक कि आमतौर पर कन्या के विवाह के समय विभिन्न प्रकार की आर्थिक मुद्दतों का सामना करना पड़ता है, जिससे बाल विवाह को बढ़ावा मिलता है और परिवारों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

इन सभी समस्याओं को देखते हुए, राजस्थान सरकार ने राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार पात्र परिवारों को कन्या के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, ताकि वे अपनी कन्या की शादी को सरलता से संभाल सकें। राज्य सरकार द्वारा बेटी के विवाह के लिए 31,000 रुपए से 51,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना के बारे में जानकारी

योजना का नामRajasthan Kanya Shadi Sahyog Yojana
शुरू की गईराजस्थान सरकार द्वारा
विभाग का नामसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
लाभार्थीBPL परिवार या अनुसूचित जाति/जनजाति की कन्या
उद्देश्यगरीब परिवार की बेटियों की शादी हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना
राज्यराजस्थान
साल2023
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन/ऑफलाइन
अधिकारिक वेबसाइटhttps://rajasthan.gov.in/  

कन्या शादी सहयोग योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली अनुदान राशि

राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को ही शामिल किया गया है, ताकि पात्र सभी परिवारों को बिना किसी वित्तीय समस्या के कन्या का विवाह किया जा सके। राजस्थान सरकार द्वारा अनुदान राशि प्रदान किए जाने का विवरण इस प्रकार है:

  • 31,000 रुपए की राशि: राजस्थान सरकार द्वारा कन्या शादी सहयोग योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक की आयु की बालिकाओं के विवाह के समय परिवार को 31,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। परिवार की अधिकतम 2 कन्याओं को इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • 41,000 रुपए की राशि: उम्र सीमा को पूरा करने वाली कन्याओं को इस योजना के तहत 41,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, अगर उन्होंने हाई स्कूल पास किया हो।
  • 51,000 रुपए की धनराशि: राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत विवाह होने पर उन सभी कन्याओं को 51,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है।

Rajasthan Kanya Shadi Sahyog Yojana के लाभ एवं विशेषताएं

  • राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना के तहत विवाह पंजीकृत होने पर राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए विवाह से 1 महीने पहले और विवाह के बाद अधिकतम 6 महीने तक आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे।
  • 18 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं के विवाह पर राज्य सरकार द्वारा 31,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला अधिकारी के नेतृत्व में समिति का गठन किया जाएगा।
  • योजना के संचालन के लिए गठित समिति द्वारा जिला स्तर पर योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।
  • धनराशि लाभार्थी के सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
  • इस योजना के तहत एक परिवार की केवल दो लड़कियों को ही अनुदान राशिका लाभ मिलेगा।
  • योजना का लाभ तभी प्रदान किया जाएगा जब शादी माता-पिता या अभिभावक की सहमति से होगी।
  • योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक और लड़के की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना के लिए पात्रता

  • राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना के लिए केवल राजस्थान की मूल निवासियों को ही पात्र माना जाएगा।
  • इस योजना के तहत बालिकाओं की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ केवल परिवार की प्रथम 2 कन्याओं को ही प्रदान किया जा सकता है।
  • बालिका के परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास बीपीएल राशन कार्ड, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
  • इसके अलावा, भामाशाह कार्ड भी अत्यंत आवश्यक है।

Kanya Shadi Sahyog Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज

  1. आधार कार्ड
  2. आयु प्रमाण पत्र
  3. बीपीएल राशन कार्ड
  4. आय प्रमाण पत्र
  5. बैंक पासबुक
  6. निवास प्रमाण पत्र
  7. जाति प्रमाण पत्र
  8. विवाह प्रमाण पत्र
  9. पासपोर्ट साइज फोटो
  10. मोबाइल नंबर

राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले, राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना के तहत आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाना होगा।
  • वहां पहुँचकर, आपको केंद्र संचालक से Kanya Shadi Sahyog Yojana 2023 हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन पत्र में आपको पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी भरनी होगी।
  • सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
  • अब आपको यह आवेदन फॉर्म ई-मित्र संचालक को जमा करना होगा।
  • संचालक द्वारा आपको एक रेफरेंस नंबर प्रदान किया जाएगा, जिसे आपको आगामी उपयोग के लिए सुरक्षित रखना होगा।
  • इस प्रकार, आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *