Join WhatsApp Groups Join Now
Join Telegram Group Join Now

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2023: आवेदन कैसे करें, लाभ

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2023 मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना राजस्थान: सरकार द्वारा स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है। आज हम राजस्थान सरकार द्वारा आरंभ की गई एक ऐसी ही योजना से संबंधित जानकारी प्रदान कर रहे हैं। इसका नाम है ‘राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना’। इस लेख को पढ़कर आपको इस प्रोत्साहन योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, जैसे कि इसका उद्देश्य, लाभ, उद्देश्य, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, और आवेदन प्रक्रिया आदि। तो दोस्तों, यदि आप ‘मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023’ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़ें।

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2023 मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023

इस योजना का उद्देश्य मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के नागरिकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, जिससे बेरोजगारी में भी गिरावट होगी। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर सब्सिडी से लाभ होगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग स्वरोजगार के लिए लोन लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे और प्रदेश में स्वरोजगार बढ़ेगा।Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme 2023 राजस्थान इंटर कास्ट मैरिज योजना मै मिलेंगे 10 लाख रूपये आवेदन यहां से करे

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2023

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023 के लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित होने वाले

  • सेल्फ हेल्प ग्रुप्स
  • सोसाइटी
  • पार्टनरशिप फॉर्म्स
  • एलएलपी फॉर्म्स
  • कंपनीज
  • इंडिविजुअल एप्लीकेंट

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2023 राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023 ऋणदात्री संस्थाएं

  • नेशनालिज्ड कमर्शियल बैंक
  • प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक
  • शेड्यूल स्मॉल फाइनेंस बैंक
  • रीजनल रूरल बैंक
  • राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन
  • एस आई डी बी आई
  • भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाइनेंस बैंक
  • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  • राजस्थान वित्त निगम
  • सिडबी

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana ऋण से संबंधित कुछ प्रावधान

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

  • इस योजना के माध्यम से अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
  • व्यापार के लिए ऋण की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपए है।
  • बुनकर कार्ड धारक बुनकरों के ₹100000 तक के ऋण का ब्याज का शत प्रतिशत पूर्ण भरण अनुदान के रूप में किया जाएगा।
  • यदि बैंक ऋण पर ब्याज उक्त दर के बराबर या उससे कम है तो शत प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
  • 1000000 रुपए तक के ऋण के लिए कोई सिक्योरिटी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana ऋण अवधि एवं अदायगी अवधि में छूट

  • ब्याज अनुदान की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी।
  • बैंक ऋण की अवधि 5 वर्ष से अधिक हो सकती है। इस स्थिति में ब्याज अनुदान मात्र 5 वर्ष तक ही प्रदान किया जाएगा।
  • बैंकों द्वारा ऋणी को अधिकतम 6 माह की अवधि तक ऋण अदायगी में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।”

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2023 के लाभार्थी

  • सेल्फ हेल्प ग्रुप्स
  • सोसाइटी
  • पार्टनरशिप फॉर्म्स
  • एलएलपी फॉर्म्स
  • कंपनीज
  • इंडिविजुअल एप्लीकेंट

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana  | राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन एजेंसी

  • राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन उद्योग विभाग के अधीन किया जाएगा।
  • यह कार्यान्वयन उद्योग विभाग के जिलों में कार्यरत जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा।
  • योजना के कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए कार्यालय आयुक्त उद्योग राज्य स्तर पर नियुक्त होगी।

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के लाभ तथा विशेषताएं

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

  • इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में स्वरोजगार के अफसरों को बढ़ावा देना है।
  • इस योजना के तहत ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  • सब्सिडी की दर 5% से 8% तक होगी।
  • योजना के अंतर्गत नई एंटरप्राइज स्थापित करने वाले लोगों सहित पहले से स्थापित एंटरप्राइज भी लोन पर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।
  • Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के अंतर्गत अधिकतम लोन सीमा ₹100000000 है तथा बिजनेस लोन सीमा ₹10000000 है।
  • योजना के अंतर्गत ऋण का नेचर समग्र ऋण, सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी ऋण हो सकता है।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत ₹1000000 तक के लोन के लिए किसी भी कॉलेटरल सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है।
  • ₹1000000 तक का लोन बिना किसी इंटरव्यू के बैंक द्वारा फॉरवर्ड किया जाएगा तथा ₹1000000 से ऊपर का लोन बैंक द्वारा जांच किए जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी को फॉरवर्ड किया जाएगा।
  • इस योजना के माध्यम से बेरोजगारी दर में गिरावट होगी।

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना का कार्यान्वयन

  • लाभार्थी को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
  • जिला उद्योग केंद्र द्वारा प्रति महीने एक शिविर आयोजित किया जाएगा जिसमें आवेदन से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी।
  • Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के अंतर्गत ब्याज अनुदान भुगतान के लिए लाभार्थी को बैंक के मुख्यालय जाना होगा।
  • योजना के अंतर्गत बनाए गए उद्योग को 7 वर्षों तक छूट मिलेगी।
  • लाभार्थी को अगले 7 वर्षों तक योजना के अंतर्गत ऋण वसूलने का समर्थन करना होगा।
  • लाभार्थी को विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा में योजना के तहत बनाए गए उद्योग का चयन करना होगा।
  • लाभार्थी को सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक परियोजना के रूप में उचितता साबित करना होगा।
  • योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृति के बाद लाभार्थी को समर्थन मिलेगा ताकि वह उद्यमिता में सफलता प्राप्त कर सकें।

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना के निबंधन और शर्तें

  • ऋण राशि का उपयोग केवल उसी कार्य के लिए किया जा सकता है जिसके लिए ऋण स्वीकृत किया गया है।
  • ब्याज अनुदान सहायता केवल तब प्रदान की जाएगी जब उद्यम द्वारा ऋण का समय पर पुनर्भुगतान किया जाएगा।
  • लाभार्थी को लिखित में एक स्वघोषणा पत्र देना होगा जिसमें उसे यह घोषणा करनी होगी कि वह ऋण की अदायगी समय से करता रहेगा।
  • ऋण खाता एनपीए श्रेणी में आने के बाद उद्यमी द्वारा कालांतर में नियमित कर दिए जाने पर उक्त अवधि का ब्याज अनुदान भी दे होगा जो ऋण स्वीकृति आदेश की शर्तों के अधीन होगा।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना के अंतर्गत अपात्र गतिविधियों की सूची

निम्नलिखित गतिविधियां योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपात्र हैं।

  • मास, मदिरा एवं मादक पदार्थों से बने उत्पादों का निर्माण एवं बिक्री।
  • विस्फोटक पदार्थ।
  • परिवहन वाहन जिस की ऑन रोड कीमत ₹1000000 से अधिक हो।
  • पुन चकित न किए जा सकने वाले पॉलिथीन व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक उत्पाद।
  • भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधित उत्पाद एवं गतिविधियां।

राजस्थान Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के अंतर्गत विशेष वर्ग/उद्यमियों को वरीयता

  • ऐसे संस्थागत आवेदक जो दीर्घकाल से सफल स्वयं सहायता समूह के रूप में कार्यरत हैं।
  • वह आवेदक जो राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी कौशल में प्रशिक्षित है या प्रस्तावित कार्य क्षेत्र में पुरुस्कृत है।
  • ऐसे आवेदक जो पूर्व में बैंक में अच्छे ऋणी है एवं जिन्होंने बैंक के नियमों के तहत समय से ऋण चुकाया हो।
  • दिव्यांग श्रेणी के आवेदक।
  • वह आवेदक जो वस्तुत समाज के सब से वंचित तबके से हैं।
  • जिन की कार्य योजना का समाज से वंचित तबके को विशेष संभल या रोजगार प्राप्त होता है।
  • वह आवेदक को श्रमिक है लेकिन किसी उद्यम से लंबे समय तक जुड़े रहने के कारण उस उद्यम के संचालन में निपुण हो चुके हैं।
  • वह आवेदक जो वस्त्र बुनाई के कार्य हेतु बुनकर कार्ड धारक है हस्तशिल्प में कार्ड धारक हैं।
  • भविष्य की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी काम का कार्यान्वयन करने वाले आवेदक।
  • वह नागरिक जो विश्व के अन्य देशों से न्यूनतम 1 वर्ष तक का कार्य कर कर लौटे हैं।
  • रोजगार सृजित करने वाले आवेदक।
  • पर्यावरण अनुकूल आधुनिकरण में निवेश करना की इच्छा रखने वाले नागरिक।
  • स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तर अधिकारी।

संस्थागत आवेदन हेतु पात्रता शर्तें

  • संस्था राज्य सरकार के किसी विभाग या दिशा निर्देश या नियम या योजना के अंतर्गत गठित होनी चाहिए।
  • संस्था के सभी सदस्य राजस्थान के स्थाई निवासी होने चाहिए।
  • Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के तहत संस्था का कोई भी सदस्य डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
  • संस्था के गठन को न्यूनतम 1 वर्ष पूर्ण हुआ होना चाहिए।
  • संस्था से संबंधित सभी सूचनाएं राज्य सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध होनी चाहिए।
  • सहकारी सोसायटी जो सहकारी विभाग से पंजीकृत हैं वह भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्र है।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना पात्रता की शर्तें

  • योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या से ज्यादा होनी चाहिए।
  • स्वयं सहायता समूह या इन समूह के समूह का राज्य सरकार के किसी विभाग के अंतर्गत दर्ज होना तथा भागीदारी फर्म एलएलपी फर्म एवं कंपनी की स्थिति में उनका नियम अनुसार पंजीकृत होना आवश्यक होगा।

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana की पात्रता तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए।
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पहले आपको एसएसओ राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब, आपके सामने होम पेज दिखाई देगा।
  • यदि आप पहले से पोर्टल पर पंजीकृत हैं, तो आपको लॉगइन क्रेडेंशियल्स डालकर लॉगइन करना होगा।
  • अगर आप पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं, तो आपको पंजीकरण करना होगा, जिसके लिए आपको यहां दी गई लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • आपको अपनी कैटेगरी का चयन करना होगा।
  • इसके बाद, आपके सामने पंजीकरण फॉर्म आएगा।
  • आपको इस पंजीकरण फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना होगा।
  • अब, आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद, आपको होम पेज पर जाकर लॉगइन करना होगा।
  • लॉगइन करने के बाद, आपको ‘राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना’ पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद, आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलेगा।
  • आपको इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना होगा।
  • अब, आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
  • उसके बाद, आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस रूप में, आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे।
Join Telegram Group Join Now
Join WhatsApp Channels Join Now

Leave a Comment