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Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana शादी आप करिए, शगुन सरकार देगी; इस योजना में दुल्हन को मिलते हैं 51 हजार रुपये, जानें कैसे

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana  शादी आप करिए, शगुन सरकार देगी; इस योजना में दुल्हन को मिलते हैं 51 हजार रुपये, जानें कैसे

UP Kanya Vivah Yojana  शादी अनुदान योजना:- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले नागरिकों के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की गई है, जिनके माध्यम से उन्हें सामाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हाल ही में, उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना’ की शुरुआत की है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों की बेटियों की शादी पर ₹51000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस लेख में, आपको ‘उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना’ के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। चलिए, जानते हैं कि UP शादी अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें।

Kanya Vivah Yojana  UP शादी अनुदान योजना 2023

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य नाथ जी द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए इस योजना का संचालन किया जा रहा है। इस ‘UP शादी अनुदान योजना 2023’ के तहत शादी हेतु किए जाने वाले आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि पर 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, और वर की आयु शादी के समय 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत एक परिवार से अधिकतम 2 लड़कियों के लिए अनुदान अनुमन्य होगा। ‘कन्या सुमंगला योजना’ से संबंधित अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें।

नवीनतम अपडेट: उत्तर प्रदेश सरकार ने विवाह अनुदान योजना को बंद किया है

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में संचालित ‘उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2023’ को बंद कर दिया है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग की गरीब बेटियों को उनकी शादी पर ₹20000 का अनुदान प्रदान किया जाता था। लेकिन अब इस योजना के तहत सामाजिक कल्याण विभाग के पोर्टल पर शादी अनुदान के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा। क्योंकि 18 अगस्त को सामाजिक कल्याण विभाग ने इस योजना को हटाने के निर्देश  दिए थे, जिसके परंतु 26 अगस्त तक पोर्टल पर विवाह अनुदान के लिए आवेदन किए गए हैं।

सामाजिक कल्याण अधिकारी डॉ. प्रज्ञा पांडेय ने एक बयान में कहा है कि अब UP शादी अनुदान योजना 2023 के तहत जरूरतमंद लोग पोर्टल पर शादी अनुदान के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। इस योजना को पोर्टल से हटाने के लिए तकनीकी स्तर पर काम चल रहा है, हालांकि प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना पहले की तरह संचालित की जाएगी, जिसमें हर जोड़े को ₹51000 दिए जाते हैं।

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के बारे में Over

योजना का नाम UP Shadi Anudan Yojana 2023
आरम्भ की गयी मुख्यमंत्री आदित्य नाथ जी के द्वारा
सहायता धनराशि 51,000 रूपये

उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार गरीब लड़कियों की पढ़ाई से लेकर शादी तक की योजनाएं चलाती है। इसी कड़ी में एक शादी अनुदान योजना है। इस योजना के तहत सूबे की सरकार लड़की की शादी के लिए 51 हजार रुपये की आर्थिक मदद करती है।

जिसमें से 35 हजार रुपये युवती के अकाउंट में  बाकि के 10 हजार रुपये घर-गृहस्थी के सामान, 6 हजार टेंट, बिजली  और बानी की व्यवस्था करने के लिए देती है। यूपी सरकार के इस योजना का उद्देश्य गरीब लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक मदद करना है।

इस योजना का लाभ अनाथ, विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी उठा सकती हैं। खास बात यह है कि शादी अनुदान योजना का लाभ एक परिवार से अधिकतम दो लड़कियां उठा सकती हैं। हालांकि इस योजना के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं, जैसे दूल्हा-दुल्हन दोनों यूपी के स्थायी निवासी होने के साथ गरीबी रेखा से नीचे के हो। उनके परिवार की वार्षिक आय 46,080 ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहरी क्षेत्र के लिए 56,560 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

यूपी विवाह अनुदान योजना का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के गरीब लोग, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे अपनी बेटियों की शादी का आयोजन नहीं कर पा रहे हैं। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने 2023 में उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की शुरुआत की है,

जिसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग, और अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों की लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से लड़कियों के प्रति लोगों की नकारात्मक सोच को बदलना भी है।

UP शादी अनुदान 2023 के लाभ:

  • यह योजना गरीब परिवारों की बेटियों को सहायता प्रदान करेगी।
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग, और अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों की लड़कियों के लिए राज्य सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
  • इस योजना के माध्यम से लोगों की नकारात्मक सोच को बदला जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत अपनी बेटी की शादी में धनराशि प्राप्त करने का सुयोग मिलेगा।

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2023 की पात्रता:

  • आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य आदि वर्ग के लोग पात्र होंगे।
  • विवाह अनुदान योजना 2023 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थी के परिवार की आय 46080 रूपये होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रों के लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 56460 रूपये होनी चाहिए।
  • इस योजना के अंतर्गत शादी के समय लड़की की आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।

शादी अनुदान योजना 2023 दस्तावेज़:

  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आवेदक का पहचान पत्र
  • बैंक खाता
  • मोबाइल नंबर
  • आवेदक का शादी प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया:

Shadi Anudan

  • सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग आवेदन:
  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • होम पेज पर नया पंजीकरण के सेक्शन के अंतर्गत सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग आवेदन के विकल्प पर क्लिक करें।
  • अब आपके सामने Registration Form आ जाएगा, जिसमें सभी महत्वपूर्ण जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  • आवेदन पूर्ण होने पर Save Option पर क्लिक करें।

विवाह अनुदान

अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आवेदन:

विवाह अनुदान अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आवेदन

  • उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • होम पेज पर अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आवेदन के विकल्प पर क्लिक करें।
  • नए पेज पर आवश्यक जानकारी दर्ज करें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  • आवेदन पूर्ण होने पर Save के बटन पर क्लिक करें।
  • इस प्रकार, लोग उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी के लिए आवेदन प्रक्रिया

Shadi Anudan

  • सबसे पहले, उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • अब, Home Page आपके सामने खुलेगा।
  • इसके बाद, अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अब, आपके सामने आवेदन फॉर्म दिखाई देगा।

Application Form में सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करें जैसे कि

  • पुत्री की शादी की तिथि
  • जनपद
  • क्षेत्र
  • तहसील
  • आवेदक का फोटो
  • पुत्री का फोटो
  • आवेदक का नाम
  • पुत्री का नाम
  • वर्ग जाति
  • जाति प्रमाण पत्र संख्या
  • पहचान पत्र की फोटो कॉपी
  • आवेदक के पिता या पति का नाम
  • आवेदक का लिंग
  • पुत्री के पिता का नाम
  • यदि आवेदक विद्या विकलांग है
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • शादी का विवरण
  • वार्षिक आय का विवरण
  • बैंक का विवरण
  • फॉर्म पूरा करने के बाद, सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  • ‘Save’ ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना आवेदन सबमिट करें।
  • इससे आपका आवेदन पूर्ण हो जाएगा।

पोर्टल में लॉगइन करने की प्रक्रिया

  • उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • आपके सामने Home Page दिखाई देगा।
  • Home Page पर ‘Category’ का चयन करें।
  • इसके बाद, Paasword और Captcha Code दर्ज करें।
  • ‘Login’ बटन पर क्लिक करके आप सफलतापूर्वक लॉगिन करेंगे।

UP शादी अनुदान योजना में आवेदन पत्र की स्थिति कैसे देखें?

विवाह अनुदान आवेदन प्रपत्र

  • सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • Official Website पर जाने के बाद, आपके सामने Home Page आएगा।
  • Home Page पर ‘आवेदन पत्र की स्थिति’ (आवेदन पत्र की स्थिति पता करने के लिए यहाँ क्लिक करें) का विकल्प होगा।
  • इस विकल्प पर क्लिक करें। Click करने के बाद एक नया पृष्ठ खुलेगा। इस पृष्ठ पर लॉगिन फॉर्म भरें और ‘लॉगिन’ बटन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद, आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति दिखाई जाएगी।”

“उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान आवेदन प्रपत्र में संशोधन करने की प्रक्रिया:

  • सबसे पहले, आपको यूपी विवाह अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब, होम पेज आपके सामने खुलेगा।
  • होम पेज पर, आपको ‘आवेदन पत्र संशोधन/फाइनल सबमिट करें’ के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपना आवेदन संख्या, बैंक खाता संख्या, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद, आपका आवेदन पत्र खुलकर आ जाएगा।
  • अब, आप इस आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं।
  • इसके बाद, ‘फाइनल सबमिट’ के बटन पर क्लिक करके आप आवेदन पत्र को सबमिट कर सकते हैं।

UP शादी अनुदान योजना आवेदन पत्र प्रिंट कैसे करें?

राज्य के इच्छुक लाभार्थियों को अपने द्वारा जमा किए गए आवेदन पत्र का प्रिंट निकालने के लिए निम्नलिखित तरीके का पालन करें:

  • सबसे पहले, आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां, होम पेज दिखाई देगा। इस होम पेज पर, ‘आवेदन पत्र प्रिंट (आवेदन पत्र पुनः प्रिंट करने के लिए यहां क्लिक करें)’ का ऑप्शन होगा।
  • इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद, एक नया पेज खुलेगा, जिसमें लॉगिन फॉर्म दिखाई देगा।
  • आपको इस फॉर्म में आवेदन संख्या, बैंक खाता संख्या और पासवर्ड भरना होगा। फिर, कैप्चा कोड डालकर ‘लॉगिन’ बटन पर क्लिक करना होगा।
  • बटन पर क्लिक करने के बाद, आपके सामने आवेदन पत्र दिखाई देगा, जिसे आप प्रिंट कर सकते हैं।
  • शासनादेश डाउनलोड करने की प्रक्रिया:
  • सबसे पहले, आपको उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वहां, होम पेज दिखाई देगा।
  • होम पेज पर, ‘शासनादेश’ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात, आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे जैसे कि:
  • सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग शासनादेश
  • अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी शासनादेश
  • अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी शासनादेश
  • आपको अपनी आवश्यकता के हिसाब से लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • लिंक पर क्लिक करने के बाद, शासनादेश PDF फॉर्मेट में दिखाई देगा।
  • इसके बाद, आपको ‘डाउनलोड’ का ऑप्शन चुनना होगा।
  • इस प्रकार, शासनादेश आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा।

आवेदन पत्र भरने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश:

  • सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग दिशा निर्देश
  • अन्य पिछड़ा वर्ग दिशा निर्देश
  • अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी दिशा निर्देश
संपर्क सूत्र:
  • सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग संपर्क सूत्र – 18004190001
  • अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी शासनादेश संपर्क सूत्र – 18001805131
  • अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी शासनादेश संपर्क सूत्र – 0522-2286199″
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